मतदान अधिकार कानून 1965 में अपनाया गया और 1970, 1975, 1982, और 2006 में विस्तारित किया गया, यह कानून आमतौर पर संयुक्त राज्य कांग्रेस के द्वारा अभी तक अपनाया गया सबसे सफल नागरिक अधिकार कानून माना जाता है। यह कानून 15वें संशोधन की इस स्थायी गारंटी को संहिताबद्ध और कार्यांवित करता है कि, समूचे राष्ट्र में, किसी भी व्यक्ति को जाति या रंग के कारण मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, इस कानून में ऐसे कई विशेष प्रावधान शामिल हैं जिनके अनुसार पूरे देश में कुछ अधिकार-क्षेत्रों में और भी अधिक कठोर शर्तें लागू होती हैं।
मतदान अधिकार कानून के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग का होम पेज देखें।