अतिरिक्त जानकारी
विधानमंडल का यह इरादा है कि एक मतदाता को मतदाता पंजीकरण हलफनामे को पूरा करने के उद्देश्य से उसके द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी के अनुमेय उपयोगों के बारे में पूरी तरह से सूचित किया जाए। (देखें ELEC § 2157.1)
आपके मतदाता पंजीकरण हलफनामे की जानकारी का उपयोग चुनाव अधिकारियों द्वारा आपको मतदान प्रक्रिया पर आधिकारिक जानकारी भेजने के लिए किया जाएगा, जैसे कि आपके मतदान स्थल का स्थान और मतपत्र पर दिखाई देने वाले मुद्दे और उम्मीदवार। मतदाता पंजीकरण जानकारी का व्यावसायिक उपयोग कानून द्वारा निषिद्ध है और यह एक दुष्कर्म है। राज्य के सचिव द्वारा निर्धारित अनुसार कार्यालय के लिए एक उम्मीदवार, एक मतपत्र माप समिति, या चुनाव, विद्वानों, पत्रकारिता, राजनीतिक, या सरकारी उद्देश्यों के लिए अन्य व्यक्तियों को मतदाता जानकारी प्रदान की जा सकती है। ड्राइविंग लाइसेंस और सामाजिक सुरक्षा नंबर, या आपके मतदाता पंजीकरण कार्ड पर दिखाए गए आपके हस्ताक्षर, इन उद्देश्यों के लिए जारी नहीं किए जा सकते हैं। यदि आपके पास मतदाता जानकारी के उपयोग के बारे में कोई प्रश्न हैं या ऐसी जानकारी के संदिग्ध दुरुपयोग की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया राज्य सचिव की मतदाता सुरक्षा और सहायता हॉटलाइन पर कॉल करें। (800) 345-VOTE।
जीवन-धमकी की स्थितियों का सामना करने वाले कुछ मतदाता गोपनीय मतदाता स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सेफ एट होम कार्यक्रम से संपर्क करें। (देखें चुनाव § 2157.2)