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मतदान निरीक्षक  चुनाव की गतिविधियों में रूचि रखने वाले वे लोग होते हैं जिन्हें मतदान के समय मतदान स्थल की कार्रवाइयों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। हालाँकि, मतदान निरीक्षक चुनाव प्रक्रिया को भंग नहीं कर सकते हैं या किसी मतदाता के गोपनीय मतदान करने के अधिकार में बाधा नहीं डाल सकते हैं। मतदान निरीक्षक प्राय: उम्मीदवारों, राजनीतिक अभियानों और/या संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मतदान स्थल की निगरानी, चुनाव प्रक्रिया और मतदान स्थल पर मीडिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यह पढ़ें मतदान निरीक्षकों के लिए मार्गदर्शिका

मतदान स्थल पर्यवेक्षण हेतु दिशानिर्देश

  1. पर्यवेक्षण मतदान स्थल के प्रात: 7 बजे खुलने पर आरंभ होता है। पर्यवेक्षकों को मतदान स्थल इंस्पेक्टर के साथ आना चाहिए। (E.C. § 14221)
  2. आपका कार्य कार्यविधियों की निगरानी करना होता है। किसी भी मतपत्र या चुनाव सामग्री को हाथ लगाना या सँभालना प्रतिबंधित होता है।
  3. किसी पर्यवेक्षक के क्रियाकलाप मतदाताओं की कार्य सम्बन्धी गतिविधियों में बाधा नहीं डाल सकते हैं या  मतदाताओं को भयभीत महसूस नहीं करा सकते हैं। यदि आपके क्रियाकलापों को मतदाताओं को भयभीत कराने वाला या मतदान प्रक्रिया को बाधित करने वाला समझा जाता है तो आपको वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। (E.C. § 18370, 18540, 18541)

  4. पर्यवेक्षक किसी भी मतदाता को मतदान स्थल में या उसके आस-पास 100 फ़ीट तक धमका नहीं सकते हैं। (E.C. § 14240)
  5. कार्यविधियों से संबंधित प्रश्न प्रभारी इंस्पेक्टर को पूछे जाने चाहिए। पर्यवेक्षकों को थोड़ी देर के विराम और  शाम को वापस जाने पर इंस्पेक्टर को सूचित करना चाहिए।
  6. यदि आपको लगता है कि निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करें और प्रिसिंक्ट संख्‍या, समूह संख्या, घटना के समय और समस्या से जुड़े अन्य विवरण सहित घटना की प्रकृति को रिकॉर्ड करने के लिए पर्यवेक्षक रिपोर्टिंग लॉग का उपयोग करें।
  7. पर्यवेक्षकों को:
    • किसी भी मतदान सामग्री या उपकरण को नहीं छूना चाहिए या आधिकारिक कार्यस्थलों पर नहीं बैठना चाहिए।
    • मतदाताओं के साथ मतदान करने के संबंध में वार्तालाप नहीं करना चाहिए (किसी मतदान स्थल के प्रवेश से 100 फ़ीट के भीतर), या किसी मतदाता से उसके मतदान करने की योग्यताओं के संबंध में बात नहीं करना चाहिए।
    • कोई भी चुनाव सामग्री प्रदर्शित नहीं करना चाहिए या अभियान बैजेस, बटंस या पोषाक नहीं पहनना चाहिए।
    • किसी शांति अधिकारी, निजी सुरक्षाकर्मी या सुरक्षा कर्मचारी की वर्दी नहीं पहनना चाहिए।
    • मतदान स्थल और/या मतदान स्थल के प्रवेश से 100 फ़ीट के भीतर अंदर सेल फ़ोन, पेजर, या दो-छोर के रेडियो का उपयोग नहीं करना चाहिए।
    • मतदान स्थल या केंद्रीय गणना स्थल पर टेलीफ़ोन, कंप्यूटर्स या अन्य मतदान स्थल सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए।
    • चुनाव कर्मचारी को छूना नहीं चाहिए।
    • मतदान स्थल के अंदर खाना-पीना नहीं चाहिए।
    • प्रिसिंक्ट कर्मचारियों द्वारा मतदाताओं/मतपत्रों को संसाधित करते समय उनसे बात नहीं करना चाहिए।
    • किसी भी मतदान स्थल की कार्रवाइयों में सहयोग नहीं करना चाहिए।
  8. मतपत्र सुरक्षा और महत्वपूर्ण चुनाव सामग्री की सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता है। यदि चुनाव कार्यकर्ता एक प्रेक्षक को उल्लंघन करते हुए महसूस करता हैं, तो उसे जाने के लिए कहा जाएगा।

Norwalk में टैली केंद्र मुख्यालय पर पर्यवेक्षक के बारे में जानने के लिए, आगामी चुनाव के तहत चुनाव पर्यवेक्षण मंडल योजना को देखें।

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