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वर्तमान कैदी और पहले से जेल में बंद लोग California के चुनावों में पंजीकरण कराने और मतदान करने के पात्र हो सकते हैं। निम्नलिखित के बारे में और अधिक जानें:

पात्रता सम्बन्धी आवश्यकतायें

Los Angeles काउंटी के शेरिफ विभाग के साथ साझेदारी में, RR/CC कैदियों को पंजीकरण कराने और मतदान करने के अवसर उपलब्ध कराता है। इस बारे में निश्चय ही कुछ प्रतिबन्ध हैं, इसलिए यह जानने के लिए कि क्या आप मतदान करने के लिए योग्य हैं, इस खंड को पढ़ें।.

आप मतदान करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं अगर आप:

  • संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं;
  • California के निवासी हैं;
  • चुनाव के दिन या उससे पहले आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है;
  • जेल में, पैरोल पर नहीं हैं, काउंटी जेल में राजकीय कारावास की सज़ा नहीं काट रहे हैं, दंड संहिता की धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार किसी घोर अपराध के लिए सज़ा नहीं काट रहे हैं, या रिहाई के उपरांत समुदाय की निगरानी में नहीं हैं; और
  • किसी कानूनी अदालत ने आपको मानसिक रूप से अक्षम नहीं पाया है।

आपराधिक न्याय पुनर्निर्धारण ऐक्ट

2011 में, विधानमंडल ने आपराधिक न्याय पुनर्निर्धारण ऐक्ट (क्रिमिनल जस्टिस रीएलाइन्मेंट ऐक्ट - CJRA) पारित किया और गवर्नर ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये। दंड संहिता की धारा 1170(h) के तहत, निम्न-स्तर के अपराधियों को राजकीय कारावास के बजाय काउंटी जेल की सज़ा दी जाती है और/या काउंटी परिवीक्षा विभाग के द्वारा उनकी निगरानी की जाती है। CJRA  के कारण आपराधिक अपराध सिद्धि वाले लोगों के बीच मतदान अधिकारों के बाबत कुछ भ्रम पैदा हो गया है।

आप पात्र हैं अगर आप:

  • काउंटी जेल में किसी मामूली अपराध की सज़ा काट रहे हैं। मामूली अपराध आपके मतदान करने के अधिकार को कभी भी प्रभावित नहीं करता है।
  • काउंटी जेल में हैं क्योंकि जेल का समय परिवीक्षा की एक शर्त है।
  • परिवीक्षा पर हैं।
  • पैरोल, अनिवार्य निगरानी, या रिहाई के उपरांत समुदाय की निगरानी पूरी हो गयी है। आपका मतदान करने का अधिकार स्वत: बहाल हो जाता है जब पैरोल या निगरानी पूरी हो जाती है।

आप पात्र नहीं अगर आप:

  • राजकीय कारावास में हैं।
  • काउंटी जेल में राजकीय कारावास की सज़ा काट रहे हैं।
  • काउंटी जेल में दंड संहिता की धारा 1170(h) के तहत घोर अपराध की सज़ा काट रहे हैं।
  • पैरोल पर, अनिवार्य निगरानी में, या रिहाई के उपरांत समुदाय की निगरानी में हैं।

मतदाता पंजीकरण

मतदान करने के लिए आप किसी भी समय पंजीकरण करा सकते हैं लेकिन किसी आगामी चुनाव हेतु योग्य होने के लिए, आपको उस विशिष्ट चुनाव से पन्द्रह (15) दिन पहले पंजीकरण कराना चाहिये।

  1. कैदी का अनुरोध फॉर्म भरें और “अन्य” के आगे “मतदाता पंजीकरण फॉर्म” लिखें।
  2. मतदाता पंजीकरण फॉर्म को पूरा भरें
  3. बॉक्स 4 और 5 में अपना स्थायी/घर का आवासीय पता शामिल करना सुनिश्चित करें
  4. बॉक्स 7 और 8 में अपना जेल का डाक पता शामिल करें:

    P.O. Box 86164

    Terminal Annex / Booking #_____

    Los Angeles, CA 90086-0164

  5. पंजीकरण फॉर्म की समीक्षा करें और निश्चित कर लें कि यह हस्ताक्षरित हो और सभी जानकारी पूरी दी गयी हो
  6. मतदाता पंजीकरण फॉर्म को डाक से भेज दें

आप अपने मतदाता पंजीकरण की स्थिति की जांच कर सकते हैं.

हिरासत से रिहा हो गये हैं?

जब आप अपनी हिरासत की सुविधा से रिहा हो गये हों, तो आपको वोट करने के लिए फिर से रजिस्टर करना चाहिये ताकि चुनाव सामग्री आपको सही पते पर भेजी जा सके। अन्यथा हो सकता है कि चुनाव सामग्री हिरासत की सुविधा को भेजी जाये या काउंटी चुनाव कार्यालय को वितरित नहीं की जा सकने वाली डाक के रूप वापस कर दी जाये।

मतदान करने के लिए फिर से पंजीकरण करायें अगर आपने:

  • किसी घोर अपराध की सज़ा पूरी कर ली हो और पैरोल पर नहीं हों
  • अपना स्थायी पता बदल दिया हो
  • अपना नाम बदल दिया हो
  • अपनी राजनीतिक पार्टी बदल दी हो

संसाधन

और अधिक जानकारी के लिए, देखें:

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